नई दिल्ली। गौरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के प्रति सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि इस तरह की हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। साथ ही जो लोग इस तरह की हिंसा में लिप्त हैं उन्हें कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है।
खबरों के अनुसार इस संबंध में गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट जमा कर दी है वहीं कोर्ट ने अन्य राज्यों से भी अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र जमा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
इससे पहले देश में गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्यों को एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने के आदेश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें हिंसा करने वाले गौरक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करें।
गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को निचली अदालतों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था। इस सुनवाई में केंद्र सरकार ने अदालत में गौरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा को गलत बताते हुए कहा था कि वो इसके खिलाफ है।