नयी दिल्ली . उच्चतम न्यायालय ने रियल इस्टेट कंपनी जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड की ओर से दो हजार करोड़ रुपये जमा करने के लिए और समय दिये जाने की मांग किये जाने पर खिंचाई करते हुए कंपनी को आगामी 13 नवम्बर तक एक हजार करोड़ रुपये जमा करने के आज निर्देश दिये।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि रियल इस्टेट कंपनी को अपनी सदाशयता दिखानी चाहिए। इससे पहले शीर्ष अदालत ने जेपी इंफ्राटेक के ग्राहकों के हितों के संरक्षण के मद्देनजर कंपनी को पांच नवम्बर तक दो हजार करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिये थे।