इंदौर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश अालोक वर्मा ने आज इंदौर के महू से विधायक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका ख़ारिज कर दी।
गत विधानसभा चुनाव में उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे कांग्रेस के नेता अंतर सिंह दरबार ने श्री विजयवर्गीय के निर्वाचन को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की थी। न्यायालय ने चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि श्री विजयवर्गीय के विरुद्ध श्री दरबार द्वारा आदर्श अाचार संहिता उल्लंघन के आरोप सहीं नहीं पाए गये, लिहाजा अदालत याचिका ख़ारिज करती है। श्री विजयवर्गीय इंदौर के महू विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2013 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के श्री दरबार से विजयी हुए थे।
याचिका में श्री विजयवर्गीय पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से शराब बंटवाई थी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को रुपये भी बांटे थे। चुनाव के दौरान उन पर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सांस्कृतिक, खेल एवं अन्य कार्यक्रमों में ट्रॉफियां बांटकर, पुरस्कार स्वरूप नगद राशि बांटने के भी आरोप लगे थे। श्री विजयवर्गीय की आेर से अधिवक्ता विवेक पटवा और श्री दरबार की तरफ से अधिवक्ता रवींद्र सिंह छाबड़ा ने पैरवी की। चुनाव याचिका की सुनवाई के पश्चात् श्री विजयवर्गीय ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा ‘सांच को आंच नहींं’।