नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के निजी, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सरकारी, निगम, कैंट समेत सभी स्कूलों की प्री प्राइमरी (नर्सरी से लेकर कक्षा दो तक) कक्षाओं के बाथरूम का निरीक्षण करने के लिए महिला सहायिकाओं को नियुक्त करना होगा। इन कक्षाओं के बाथरूम की साफ-सफाई भी महिला ही करेंगी। इसके लिए स्कूल पुरुष कर्मियों की नियुक्ति नहीं की कर सकते हैं।
शिक्षा निदेशालय ने यह निर्देश दिए हैं। प्रद्युम्न हत्याकांड के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नए सुरक्षा मानक तैयार किए हैं। इन्हें पूरा करने के लिए निदेशालय ने सरकारी, निजी, निगम समेत सभी स्कूलों को 25 नवंबर तक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है, साथ ही मानक के कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
इसके तहत स्कूलों को प्री प्राइमरी कक्षाओं के निरीक्षण के लिए महिला सहायिका की नियुक्ति करना, बच्चों के उम्र और लिंग के अनुसार अलग-अलग बाथरूम की व्यवस्था करना, स्कूल परिसर में शिक्षकों, स्कूल कर्मियों व आने वाले लोगों के लिए भी अलग से बाथरूम की व्यवस्था करना प्रमुख है।
इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को कहा है कि वह प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों की कक्षाओं के बगल में ही उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जबकि इन सभी मानकों को पूरा करने के बाद वह अभिभावकों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं।