नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) आए दिन सोशल मीडिया पर अपने तीखे बयानों और बेबाकी के लिए सुर्खियों में रहती हैं. अब उनके एक ट्वीट को लेकर वह मुश्किल में नजर आ रही हैं, क्योंकि मुंबई की एक अदालत ने पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) के खिलाफ एक शिकायत की जांच करने का आदेश दिया है.
जानिए क्या है आरोप
अदालत ने पुलिस को आदेश दिया है कि उस शिकायत की जांच की जाए, जिसमें आरोप लगाया है कि पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने अपने ट्वीट के जरिए एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलायी है. अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भागवत जिरपे ने 30 मार्च को एक्ट्रेस के खिलाफ CRPC की धारा 202 के तहत जांच का आदेश दिया. इस आदेश की कॉपी सोमवार को जारी की गई.
क्या है धारा 202
CRPC की धारा 202 के तहत जांच का आदेश यह पता लगाने के लिए दिया जाता है कि क्या पहली नजर में कोई मामला बनता है? और क्या आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं?
क्या बोले मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा, ‘प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म के पालन का अधिकार है. किसी को भी किसी भी अन्य समुदाय के रिवाजों का मजाक बनाने का कोई अधिकार नहीं है.
पुलिस ने नहीं लिया एक्शन
बता दें कि एक्ट्रेस के खिलाफ शिकायत करने वाले के वकील अली कासिफ खान देशमुख ने बीते साल दिसंबर में कोर्ट में अर्जी दी थी. क्योंकि अंबोली पुलिस थाना, रोहतगी के खिलाफ जून, 2020 में उनके इस सांप्रदायिक ट्वीट को लेकर कोई भी कार्रवाई करने में असफल रहा था.
वकील ने कहा
वकील ने अपनी शिकायत में कहा था कि एक्ट्रेस के ट्वीट एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए ‘अत्यधिक अपमानजनक’ थे और उनकी पोस्ट ने उस धर्म की महिलाओं को बदनाम किया. जिसके बाद अदालत ने पुलिस से 30 अप्रैल को जांच रिपोर्ट देने को कहा है.